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मुख्यमंत्री आवासीय भू -अधिकार योजना क्या है ,आवेदन कैसे करें, आवश्यक दस्तावेज ,पात्रता 

जानिए, क्या है मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, कैसे मिलेगा इसका लाभ और पूरी प्रक्रिया 

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चार जनवरी को ऐसे गरीब भाई-बहन, जिनके पास रहने की जगह नहीं है उन्हें नि:शुल्क प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री आवासीय भू -अधिकार योजना में 4 जनवरी को टीकमगढ़ जिले के 10 हजार 500 परिवारों को 120 करोड़ रूपये मूल्य के भूखंडों का वितरण होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह बात मंत्रि-परिषद की बैठक के पहले, अपने संबोधन में कही। 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि टीकमगढ़ प्रवास के दौरान वहाँ के लोगों ने समस्या बताई थी कि एक-एक मकान में 50-60 लोग रहने को विवश हैं, घर पर रहने की जगह तक नहीं है। इस समस्या का कारण यह है कि परिवार तो बड़ा हो गया बच्चों की शादी हो गई यह कि घर में 4 साल परिवार रहने लगे पर घर उतना ही बड़ा है जिसके कारण घर में सदस्यों की संख्या बढ़ने पर भी छोटे से घर में चार चार परिवारों को रहना पड़ रहा है गरीबी के कारण विस्तारित परिवारों के पास प्लाट या भूमि भी नहीं है। परिणामस्वरूप मकान बनाने की योजना का लाभ भी उनको नहीं मिल सकता। इसीलिए मैंने यह सोचा था कि टीकमगढ़ की धरती से ऐसी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की शुरुआत की जाए  जिसमें किसी भी वर्ग के गरीब भाई-बहन, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, को नि:शुल्क प्लाट उपलब्ध कराया जाएगा। इन प्लाटों पर वे अपना घर बना सकेंगे और अन्य योजनाओं का लाभ भी ले सकेंगे।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार मुख्य विशेषताएं

  • मुख्य़मंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह अपने आप में अद्भुत योजना है। 
  • मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में जमीन का पट्टा पति-पत्नी के नाम पर होगा।
  •  उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना होगा, जमीन पूरी तरह से नि:शुल्क मिलेगी और 
  • भू-खण्ड के साथ बाकी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। 
  • मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे गरीब भाई–बहनों को प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिन भाई और बहनों को यह प्लॉट मिल रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि राज्य सरकार का यही उद्देश्य है कि सभी सुखी रहें। यह उनका अधिकार भी है। उन्होंने कहा कि भगवान ने इस धरती पर जिन्हें भेजा है, उनको रहने के लिए आवास भी उपलब्ध होना चाहिए इसी सोच के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है जिसमें की हर व्यक्ति को आवासी घर  हेतु जमीन प्रदान की जाएगी  इस साल के अंत में मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बड़ी आबादी को लुभाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को टीकमगढ़ से मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत गरीब लोगों को 600 वर्गफीट जमीन का पट्‌टा बिना किसी शुल्क के दिया जाएगा।

टीकमगढ़ में 10 हजार 918 हितग्राहियों को 129.37 करोड़ के आवासीय प्लॉट बांटे गए

सीएम शिवराज सिंह ने टीकमगढ़ जिले के बकपुरा ग्राम पंचायत में हितग्राहियों को प्लॉट का पट्टा देकर कर उनसे बात की एवं प्लाट प्राप्त होने पर शुभकामनाएं भी दी और कहा कि कोई भी गरीब बगैर जमीन के नहीं रहेगा हर गरीब को आवासी जमीन उपलब्ध कराई जाएगी । टीकमगढ़ में 10 हजार 918 हितग्राहियों को 129.37 करोड़ के आवासीय प्लॉट बांटे गए। इसके लिए पूरे प्रदेश से 14 लाख लोगों के आवेदन मिले हैं। बता दें, आवेदन करने के लिए आवेदक का वोटर होना जरूरी है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, घर बनाने के लिए जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन हम हितग्राहियों को प्रदान करेंगे। जहां शासकीय जमीन होगी वहां शासकीय जमीन देंगे और जहां नहीं होगी वहां खरीदकर प्लॉट देंगे।

मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना
  • मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सबसे पहले टीकमगढ़ जिले के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बगाज माता मंदिर में विधिपूर्वक पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य व शांतिपूर्ण जीवन हेतु कामना की। इसके बाद वे मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का उद्घाटन करने पहुंचे। कार्यक्रम में हितग्राहियों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा- मेरी जनता ही मेरे लिए भगवान है और इसलिए बगाज माता के दरबार से कहां मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार है और यह सरकार  फ्री में राशन दे रहे हैं। प्लॉट दे रहे हैं। इन प्लॉट्स पर मकान बनाने का महाअभियान प्रारंभ किया जाएगा। हर गरीब का पक्का मकान बनेगा। हमारी सरकार सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं, गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए है।इसलिए मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना प्रारंभ कर रहे है।

छह महीने से चल रही थीं मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की तैयारी

सीएम शिवराज सिंह चौहान योजना पर पिछले एक साल से काम कर रहे थे। अक्टूबर 2021 में पृथ्वीपुर विधानसभा के उपचुनाव के दौरान शिवराज सिंह चौहान गांव में एक परिवार से मिले जिनके द्वारा बताया गया कि उनके परिवार में 50 से 60 सदस्य हैं जिसके कारण उनके घरों में सोने के लिए भी जगह नहीं है ऐसी स्थिति में गुजारा करना मुश्किल से भरा हुआ है उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से घर बनाने के लिए जगह प्रदान करने के लिए आग्रह किया जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को आकार प्रदान किया और आज 4 जनवरी को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना को साकार रूप प्रदान किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

सीएम ने राजस्व विभाग के अमले को निर्देशित करके योजना के पात्र हितग्राही खोजकर डेटा तैयार कराने के आदेश दिए। गांवों में आबादी भूमि के बीच उपलब्ध जमीन पर 600 वर्गफीट के पट्‌टे देने के लिए पात्र हितग्राहियों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए। 

ऐसे जारी होगा भू-अधिकार पट्‌टा मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

  • SAARA ऐप या पोर्टल पर पात्र आवेदक आवेदन दर्ज कर सकेंगे। 
  • ये आवेदन ऐप के जरिए ग्राम पंचायत के सचिव और पटवारी के पास पहुंचेगा। 
  • पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी जांच रिपोर्ट ऐप पर ही दर्ज कर आवेदन को तहसीलदार को फॉरवर्ड करेंगे। 
  • तहसीलदार आवेदन का प्रारंभिक परीक्षण कर RCMS पर रजिस्टर्ड करेंगे।
  •  इसके बाद सूचना का प्रकाशन कर दावे-आपत्ति बुलाकर उनका परीक्षण कराया जाएगा। 
  • ग्राम सभा के अभिमत के आधार पर तहसीलदार आदेश पारित करेंगे। इसी आधार पर ई-हस्ताक्षर के जरिए पट्‌टा जारी किया जाएगा।

 मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के लिए पात्रता

जिस परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास नहीं है जिस परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन है जिस परिवार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) दुकान से राशन लेने की पात्रता पर्ची है जिस परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए आवेदन जिस गांव में आवासीय भूखंड चाहता है उस गांव में 1 जनवरी 2021 को उसका नाम गांव की मतदाता सूची में होना चाहिए 

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजनाके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  • सबसे पहले SAARA पोर्टल की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं 
  • होम पेज पर मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का विकल्प दिखाई देगा
  •  इस पेज पर APPLY का विकल्प होगा जिस पर क्लिक करना है
  • स्क्रीन पर नया पेज ओपन होगा जिस पर दिशा निर्देश दिए हुए हैं इन निर्देशों को पढ़ने के पश्चात आवेदन करें  के विकल्प पर क्लिक करना है
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा फॉर्म में पूछी गई जानकारी जिला ,तहसील, पटवारी हल्का, ग्राम का नाम ,व्यक्तिगत जानकारी ,आधार नंबर ,मोबाइल नंबर आदि सही-सही पढ़कर भरना है एवं विकल्पों का चयन करना है
  •  इसके बाद डिक्लेरेशन बॉक्स में चेक करके फॉर्म को सबमिट करना है जिस पर मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड 
  • मतदाता पहचान पत्र 
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र 
  • आय प्रमाण पत्र 
  • आयु प्रमाण पत्र 
  • मोबाइल नंबर 
  • बैंक की पासबुक की कॉपी 
  • पासपोर्ट साइज फोटो

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार के लिए प्रक्रिया

  • आवेदक द्वारा आवासीय भूखंड प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन SAARA  पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा 
  • यह आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी को परीक्षण प्रतिवेदन हेतु प्रेषित किया जाएगा
  •  ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी द्वारा आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा
  •  प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रारंभिक परीक्षण कर पात्र अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी
  •  पात्र अपात्र परिवारों की ग्राम पंचायत वार सूची संबंधित ग्राम के निवासियों से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित किए जाने हेतु प्रकाशित की जाएगी जिसकी सूचना चौपाल गुड्डी चावड़ी आदि सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत कार्यालय में चर्चा की जावेगी
  •  तहसीलदार सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर आपत्तियों और सुझावों का परीक्षण करेगा और पात्र अपात्र आवेदकों की सूची तैयार करेगा
  •  तहसीलदार पात्र अपात्र आवेदकों की सूची ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु प्रेषित करें गा जो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन कर तहसीलदार को विचार आर्थ प्रेषित की जाएगी जिस पर तहसीलदार आवंटन हेतु आदेश पारित करेगा

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