मध्यप्रदेश में आदिवासी समूह को बड़ी सौगात लागू होगा पेसा एक्ट Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 (PESA)

मध्यप्रदेश में आदिवासी समूह को बड़ी सौगात लागू होगा पेसा एक्ट Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 (PESA)

मध्यप्रदेश में आदिवासी समूह को बड़ी सौगात लागू होगा पेसा एक्ट
मध्यप्रदेश में आदिवासी समूह को बड़ी सौगात लागू होगा पेसा एक्ट

 चुनावी साल की बड़ी घोषणा , लागू होगा पेसा एक्ट -मध्य प्रदेश सरकार का मास्टर स्ट्रोक

 पेसा (PESA) एक्ट से बढ़ेंगे आदिवासी समूह के अधिकार 

मध्यप्रदेश में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर आदिवासियों  समूह को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बड़ी सौगात मिलने वाली है मध्यप्रदेश में 15 नवंबर को पेसा (PESA) एक्ट

 लागू हो जाएगा इस एक्ट के लागू होने से ग्राम पंचायत की शक्तियों में विस्तार हो जाएगा खासतौर से आदिवासी समूह को इस एक्ट के लागू होने से विशेष फायदा होगा 

बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर शहडोल जिले में आयोजित जनजातीय गौरव  दिवस 15 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रोपती मुर्मू  मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी इसी मंच से पेसा एक्ट लागू होने की घोषणा की जाएगी इसके लागू होने से आदिवासी समुदाय के अधिकारों में बढ़ोतरी होगी

क्या है पैसा (PESA) एक्ट इसके लागू होने से बढ़ेंगे आदिवासी समूहों के अधिकार

मध्यप्रदेश में आदिवासी समूह को बड़ी सौगात लागू होगा पेसा एक्ट Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 (PESA)
मध्यप्रदेश में आदिवासी समूह को बड़ी सौगात लागू होगा पेसा एक्ट

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम )  पेसा 1996 (PESA)

इस अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जिन्हें अनुच्छेद 244 (1)  में संदर्भित किया गया है जिसके अनुसार पांचवी अनुसूची के प्रावधान असम ,मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों पर लागू होंगे

                               पांचवी अनुसूची इन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधानों को प्रदान करती हैं 10 राज्यों उड़ीसा ,राजस्थान , तेलंगाना , आंध्र प्रदेश , छत्तीसगढ़ , गुजरात , हिमाचल,  मध्य प्रदेश , झारखंड,  महाराष्ट्र पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों को अधिसूचित किया है जो इन राज्यों में से प्रत्येक में कई जिलों में पूरी तरह से तथा कहीं आंशिक रूप से लागू होते हैं 

पेसा (PESA) एक्ट के फायदे एवं उद्देश्य

  •  अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाली लोगों के लिए ग्राम सभाओं मे स्वशासन लागू करना सुनिश्चित करने का काम ग्राम सभाओं का होगा
  •  यह कानून मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों के अधिकारों को स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से स्वयं को अपने ऊपर शासन करने का अधिकार प्रदान करने की अनुमति देता है| 
  • ग्राम सभाओं के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी पारंपरिक अधिकारों को स्वीकृति एवं अनुमति प्रदान करता है , पारंपरिक रूप से अपने को  स्व शासित रखकर प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को निश्चित करता है |
  • पेसा एक्ट ग्राम सभाओं का स्वशासन सुनिश्चित करेगा  इसका उद्देश्य है कि अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करना 
  •  इस एक्ट के लागू होने से ग्राम सभाओं को विकास कार्य के लिए निर्धारित योजनाओं को लागू करने हेतु मंजूरी देने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा
  •  इसके अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्रों में पेसा  एक्ट अपनी भूमिका को निभाने में आदिवासी समूह को अधिकार प्रदान करता 
  •  इस एक्ट से जल  ,जंगल , जमीन से संबंधित सभी संसाधनों पर ग्राम सभाओं का अधिकार  होता है
  •  भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधिकार भी ग्राम सभाओं के पास होते हैं
  •  ग्रामसभा अपने अधिकारों का उपयोग कर नशीले  पदार्थों के अवैध उपयोग पर नियंत्रण कर सकती हैंनशीले पदार्थों की बिक्री परिवहन व्यापार पर नियंत्रण एवं निश्चित करने का अधिकार प्राप्त होने पर इन क्षेत्रों में सुधार की असीम संभावनाएं होंगी
  •  आदिवासी समुदायों जनजातीय समूहों पर पुलिस कार्रवाई करने से पहले कारवाही संबंधित जानकारी ग्राम सभाओं को देनी होगी 
  • इस एक्ट के अंतर्गत गांव की विवादों को ग्रामसभा स्तर पर समझाने का प्रावधान भी होता है 
  • ग्राम सभा को संबंधित गांव में विकास योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा जिससे ग्रामों की आवश्यकताओं के हिसाब से योजनाओं का निर्माण हो सकेगा तथा ग्राम सभा क्षेत्रों में मूलभूत संरचनाओं का सुलभ विकास निश्चित होगा
  •  ऐसी योजनाएं जिनसे आदिवासी परिवेश सामाजिक परंपराएं और उनकी नियमों में दखल होता है उन पर नियंत्रण करने का अधिकार भी ग्रामसभा को प्राप्त हो जाएगा वह अपनी सहूलियत के हिसाब से इन योजनाओं में परिवर्तन करके उन्हें लागू करने मंजूरी प्रदान कर सकेंगे 

पेसा एक्ट देश में 24 दिसंबर 1996 से लागू हो चुका है तथा इसे लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधि श्री दिलीप सिंह भूरिया की थी  उन्हीं की अनुशंसा के आधार पर इस एक्ट का निर्माण किया गया है तथा यह देश में लागू है परंतु इसके बाद भी मध्यप्रदेश में यह अभी तक लागू नहीं किया गया था यह आदिवासी समुदाय के लिए बहुत हर्ष और प्रसन्नता का समय है की जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रोपती मुर्मू की उपस्थिति में इस एक्ट के लागू होने की घोषणा मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल शहडोल जिले से 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती के दिन की जाएगी

 साल 2023 में मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव संपन्न होने वाले हैं ऐसी में आदिवासी समूह को पेसा एक्ट की सौगात देकर शिवराज सिंह चौहान ने इस समुदाय को खुश करने की कोशिश की है 

Leave a Reply

Your email address will not be published.