छठे वेतनमान में 12% और सातवें वेतनमान में 5% की वृद्धि

पेंशनरों को होगा भारी फायदा ,राज्य सरकार का बड़ा फैसला

छठे वेतनमान में 12% और सातवें वेतनमान में 5% की वृद्धि

पेंशनरों को होगा भारी फायदा राज्य सरकार का बड़ा फैसला
पेंशनरों को होगा भारी फायदा राज्य सरकार का बड़ा फैसला

लोकहित24 संवाददाता – मध्य प्रदेश शासन ने पेंशनरों की लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2022 से पेंशनरों वा परिवार पेंशनरों को छठ  एवं सातवें वेतनमान पर महंगाई राहत दर में वृद्धि कर दी है बढ़ी हुई वृद्धि राशि नवंबर 2022 से लागू होगी

 मध्यप्रदेश शासन छठे वेतनमान में 12% की वृद्धि के बाद अब महंगाई राहत की दर 201% हो गई है इसी प्रकार सातवें वेतनमान में 5% वृद्धि से महंगाई राहत दल कुल 33% हो गई है इस आशय की स्वीकृति आज वित्त विभाग के आदेश के माध्यम से जारी की गई इस आदेश के जारी होने से पहले छठे वेतनमान में मूल पेंशन एवं परिवार पेंशन  189 प्रतिशत की दर से एवं सातवें वेतनमान में 28% की दर से महंगाई राहत प्रदान की जा रही थी

 वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के पेंशनरों को प्राप्त होने वाला आयु लाभ भी इस महंगाई राहत में देयक होगा महंगाई राहत सेवानिवृत्त ,असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पर भी लागू होगी , इसके अलावा सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकृत किए गए अनुकंपा भत्ते पर भी महंगाई राहत लागू होगी तथा परिवार पेंशन एवं असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी महंगाई राहत प्रदान की जाएगी

 ऐसे किसी व्यक्ति को जो पति/ पत्नी की मृत्यु के उपरांत अनुकंपा के आधार पर सेवाएं दे रहा है मैं परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी यदि पति/ पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में हैं तो पति पत्नी की मृत्यु के कारण  देयक परिवार पेंशन महंगाई राहत की पात्रता होगी ऐसे पेंशनरों जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशक्रित कराया है उन्हें महंगाई राहत मूल पेंशन पर देय होगी

वित्त विभाग के आदेश अनुसार ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लाभ प्राप्त होगा जिन्होंने उपक्रमों ,स्वशासी संस्थान ,मंडल , निगम आदि में संविलियन पर एकमुश्त राशि आहरित की है और जो पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हैं

 वित्त विभाग द्वारा सभी पेंशन सन वितरण करता अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि वे मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के नियमों को ध्यान में रखते हुए पेंशनरों को स्वीकृत की गई महंगाई राहत का भुगतान निश्चित करने की प्रक्रिया करें 

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