Mukhyamantri Yuva Anya Doot Yojana 2022 मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना 2022 क्या है ,आवेदन कैसे करें, योजना के लाभ ,सब्सिडी कितनी मिलेगी

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना जो कि खाद्यान्न वितरण से संबंधित है इस योजना का उद्देश्य पारदर्शिता एवं बिचौलियों एवं ठेकेदारों पर अंकुश लगाना है | इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह द्वारा मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना को मंत्री परिषद के समक्ष रखकर इस पर स्वीकृति प्राप्त की जिससे कि बेरोजगार युवाओं को इस योजना से जोड़कर लाभ प्रदान किया जा सके |
मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना क्या है
उचित मूल्य की राशन दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम अब युवाओं को सौंपा गया है तथा इस योजना के अंतर्गत युवा अन्य दूध तैयार किए जाएंगे सरकार जिला कलेक्टर के माध्यम से युवाओं को चिन्हित कर बैंकों से अपनी गारंटी पर वाहन ऋण दिला कर वाहनों से राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के भंडार ग्रहों से खाद्यान्न राशन वितरण दुकानों तक परिवहन किए जाएंगे योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा मंत्री परिषद में सहमति प्रदान कर दी गई है प्रदेश की 26000 उचित मूल्य की राशन दुकानों के माध्यम से लगभग एक करोड़ 20 लाख परिवारों को खाद्यान्न वितरण किया जाता है इसके लिए 3 लाख टन खाद्यान्न प्रतिमाह दुकानों तक नागरिक आपूर्ति निगम परिवहन कर्ताओं के माध्यम से पहुंचाया जाता है जिसमें काफी सारी गड़बड़ियों की शिकायतें आती है और जिन पर कार्यवाही भी की जाती है इन्हीं शिकायतों को कम करने के उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना प्रारंभ की गई है
शासन द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रति वाहन ₹1.25 हजार के अनुदान प्रदान किए जाएंगे इस योजना में 888 वाहनों पर कुल 11 करोड़ 10 लाख रुपए अनुदान के रूप में भुगतान किए जाने का प्रावधान है
श्री बिसाहूलाल सिंह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री द्वारा बताया गया कि इस योजना में स्थानीय बेरोजगार युवकों को खाद्यान्न केंद्र से पीडीएस शॉप तक परिवहन के लिए शासन द्वारा वाहन के लिए बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा जिस पर ₹1.25 हजार की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी
मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के अंतर्गत 7.5 मेट्रिक टन क्षमता के अधिकतम 25 लाख रुपए कीमत का वाहन दिलवाया जाएगा इससे अधिक राशि का वाहन क्रय करने पर शेष राशि का भुगतान हितग्राही के द्वारा किया जाएगा वाहन की कीमत के 10% डाउन पेमेंट के लिए ₹1.25 हजार राज्य शासन द्वारा एवं से ₹1.25 हजार हितग्राही द्वारा भुगतान किए जाएंगे
खाली समय में हितग्राही कर सकेंगे वाहन का निजी उपयोग कमा सकेंगे लाभ
खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह के द्वारा बताया गया कि 3 हजार 3000 क्विंटल सामग्री का प्रतिमाह 4000 किलोमीटर के मान से प्रति वाहन परिवहन का अनुमान है वाहन मालिक प्रतिमाह 15 से 20 कार्य दिवस के अलावा शेष दिनों में वाहन का निजी उपयोग कर सकेगा जिससे वह शेष दिनों में अतिरिक्त लाभ भी अर्जित कर पाएगा जिससे उसकी इनकम में बढ़ोतरी होगी
वाहनों की निगरानी जीपीएस के माध्यम से की जाएगी
मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह द्वारा बताया गया कि इन वाहनों में जीपीएस सुविधा भी होगी जिससे वाहनों के मोमेंट एवं आवाजाही पर सेंट्रल कमांड कंट्रोल रूम से सतत निगरानी की जा सकेगी वाहनों पर माइक सिस्टम के साथ शासन की योजनाओं का प्रदर्शन भी किया जा सकेगा जिससे शासन की योजनाएं जनता तक पहुंच सके तथा उन्हें जागरूक किया जा सके जिससे जनता इन योजनाओं का लाभ उठा सकेगी मंत्री जी के द्वारा बताया गया कि हितग्राही आयसर , महिंद्रा, टाटा एवं अशोक लीलैंड कंपनी के चिन्हित वाहनों में से अपनी पसंद के वाहन करें कर सकेंगे उन्हें यह सुविधा प्रदान की गई है
मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना मैं ₹65 प्रति क्विंटल के हिसाब से होगा भुगतान
नागरिक आपूर्ति एवं खाद्य विभाग युवा अन्य दूधों को परिवहन कार्य के लिए ₹65 प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान करेंगे वर्तमान में 120 परिवहन करता 233 केंद्रों से खाद्यान्न राशन वितरण दुकानों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं
कौन-कौन होगा मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के लिए पात्र
- सर्वप्रथम तो हितग्राही मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
- जिस क्षेत्र या सेक्टर के लिए यह योजना है हितग्राही उस जनपद पंचायत का मूलनिवासी होना आवश्यक है
- हितग्राही की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए तथा उसकी पढ़ाई कक्षा आठवीं तक होना आवश्यक है
- हितग्राही की अधिकतम वार्षिक आय ₹12 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए
- हितग्राही के पास हेवी मोटर व्हीकल संचालन का स्थाई लाइसेंस होना आवश्यक है
- हितग्राही बैंक से डिफाल्टर घोषित नहीं होना चाहिए एवं उसकी सिविल साफ-सुथरी होना चाहिए
- सेवानिवृत्त सैनिक भी इस योजना में पात्र होंगे परंतु शासकीय सेवक और पेंशनर इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते
- वह हितग्राही जो अन्य स्वरोजगार योजनाओं से लाभान्वित है वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे
- इसके अतिरिक्त अपराधी प्रवृत्ति एवं पृष्ठभूमि के लोग भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- समग्र आईडी
- शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र
- आयु संबंधी प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- आय संबंधी प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- मध्य प्रदेश मेंमुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना की शुरुआत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के द्वारा की गई है जिसकी मंजूरी मंत्री परिषद द्वारा प्राप्त हो चुकी है
- इस योजना के तहत युवाओं को अन्नदूत बनाया जाएगा जो उचित मूल्य की दुकान तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम करेंगे
- खाद्यान्न पहुंचाने के लिए परिवहन वाहन की आवश्यकता होगी जो इस योजना में प्रदान किया जाएगा इसके लिए प्रदेश सरकार जिला कलेक्टरों के माध्यम से युवाओं को चिन्हित करके उन्हें अपनी गारंटी पर बैंक से ऋण उपलब्ध करवाएंगे
- ऋण पर हितग्राही को जो ब्याज लगेगा उस पर राज्य सरकार द्वारा 3% अनुदान भी प्रदान किया जाएगा
- इस योजना में प्रारंभ में 888 वाहनों के माध्यम से खाद्यान्न परिवहन किया जाने का लक्ष्य रखा गया है
- प्रत्येक परिवहन वाहन से 6 से 8 टन खाद्यान्न परिवहन करवाने का लक्ष्य है
- नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा परिवहन के लिए ₹65 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा जिसमें हितग्राही परिवहन करता डीजल ड्राइवर एवं अन्य खर्चों को प्रबंधित करेगा
- ₹65 प्रति क्विंटल की दर से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई राशि में से आधी राशि केंद्र एवं आधी राशि राज्य सरकार के द्वारा वाहन की जाएगी
योजना के लिए आवेदन कैसे करें
हितग्राही योजना के अंतर्गत ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड के जरिए आवेदन कर सकते हैं परंतु इस योजना को 11/11/ 2022 में मंत्री परिषद के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है आवेदन के लिए अभी गाइड लाइन प्रस्तुत नहीं की गई है जैसे ही आवेदन से संबंधित गाइडलाइन प्रस्तुत की जाती है हम आपको तुरंत इस बारे में सूचित करेंगे