शातिर बदमाश सिब्बू पर एनएसए के तहत वारंट जारी

शातिर बदमाश  सिब्बू  पर एनएसए के तहत वारंट जारी 

शातिर बदमाश  सिब्बू  पर एनएसए के तहत वारंट जारी
शातिर बदमाश सिब्बू पर एनएसए के तहत वारंट जारी

           जबलपुर. थाना प्रभारी रांझी श्री सहदेव राम साहू  ने बताया कि नितिन उर्फ सिब्बू रैकवार पिता शेखर प्रसाद रैकवार उम्र 25 वर्ष निवासी शारदा नगर रांझी का एक अपराधी प्रवृत्ति का युवक है जो वर्ष 2017 से अपराध घटित किये जा रहा है जिसके विरूद्ध अवैघ वसूली, बमबाजी, घर मे घुसकर मारपीट, तोडफोड,  आर्म्स एक्ट के 24 अपराध पंजीबद्ध है, जिसके विरूद्ध समय समय पर  प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी, किंतु नितिन उर्फ सिब्बू रैकवार आदतों मंे सुधार न लाकर लगातार अपराध घटित किये जा रहा था, जिसकेे स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा उपरोक्त आरोपी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।

             आदेश के परिपालन में दिये गये निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उत्तर/यातायात श्री प्रदीप कुमार शेण्डे, एवं नगर पुलिस अधीक्षक रांझी श्री एम.पी. प्रजापति के मार्गदर्शन में शातिर बदमाश नितिन उर्फ सिब्बू रैकवार के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिला दण्डाधिकारी जबलपुर डॉ. इलैयाराजा टी (भा.प्र.से.) के द्वारा आरोपी की आपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर शातिर बदमाश नितिन उर्फ सिब्बू रैकवार जो वर्तमान में अवैध वसूली के प्रकरण में केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध है की जारी एन.एस.ए. के वारंट में आज दिनॉक 3-11-2022 को केन्द्रीय जेल जबलपुर में गिरफ्तारी की गयी है।

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